उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का परिचय
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA ) 2013 - यह अधिनियम 10 दिसम्बर , 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 को प्रथम चरण में 28 जनपद - आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर , मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, जी० बी० नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, एवं कन्नौज में दिनांक 01.01.2016 से लागू किया जा चुका है तथा संपूर्ण प्रदेश में दिनांक 01 मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 लागू किया जा चुका है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को पूर्ण की भांति 35 किलो ग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह खाद्यान मिलता रहेगा, जबकि वर्तमान में प्रचलित बी० पी० एल० एवं ए० पी० एल० श्रेणी के स्थान पर नयी श्रेणी - प्रायोरिटी हाउसहोल्ड ( पात्र गृहस्थी ) बनायीं गयी है । पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को रु० 03.00 प्रति किग्रा० की दर से चावल, रु० 2.00 प्रति किग्रा० की दर से गेहूँ व रु० 1.00 प्रति किग्रा० की दर से मोटा आनाज दिया जाना प्रावधानित है। वर्तमान में इस श्रेणी के लाभार्थियों को उक्त दरों पर ०५ किग्रा० खाद्यान्न ( गेहूँ तथा चावल ) प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है